क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-1.क्या यह बात सही है कि नवादा जिला के रजौली प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया जलाशय (हरदिया डैम) परियोजना के निर्माण के कारण वर्ष 1985 में विस्थापित हुए लगभग 850 परिवारों को पुनर्वास हेतु मौजा रामदासी, बौढ़ीकला, हरदिया एवं जाजपुर में सिंचाई एवं पुनर्वास विभाग द्वारा प्रत्येक परिवार को 25 डिसमिल भूमि आवंटित कर पर्चा प्रदान किया गया था, किन्तु आज तक उक्त भूमि पर रैयती अधिकार, जमाबंदी एवं विधिवत स्वामित्व मान्यता प्रदान नहीं की गई है, जिसके कारण विस्थापित परिवार किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि ऋण सहित राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं; यदि हाँ, तो सरकार कबतक उक्त पुनर्वास भूमि पर सभी पात्र विस्थापित परिवारों को रैयती अधिकार, जमाबंदी एवं विधिवत स्वामित्व प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?