क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने का कृपा करेगे किः-1. क्या यह बात सही है कि उप सचिव शिक्षा विभाग, बिहार के पत्रांक-1378, दिनांक-13.12.2021 के कंडिका-05 में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ अनुदेशक का पद अंशकालिक रहने के उपरान्त भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हिलास, नालन्दा सहित राज्य के अन्य प्रखंडों एवं प्रभारी उ0म0वि0 बलभद्र सराय के द्वारा नियम विरूद्ध विद्यालय की छुट्टी अवधि तक अंशकालिक अनुदेशक को विद्यालय में रहने के लिए बाध्य किया जाता है ?2. यदि उपरोक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का पद अंशकालिक को विद्यालय में रहने का समय निर्धारण का अदेश देते हुए विभागीय आदेश का उल्लंघन करने वाले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, हिलसा हित अन्य पर कर्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?