क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को उनके वेतन भुगतेय राशि का 12 प्रतिशत राशि EPF के रूप में कटौती कर शिक्षकों के खाते में जमा की जाती है;2. क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिला अंतर्गत जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की मिलीभगत से शिक्षकों के वेतन से कटौती की गई EPF राशि को उनके खाते में जमा नहीं की गई, जिसके कारण वर्ष 2025 में लगभग 3 करोड़ 80 लाख रूपए का दंड अधिरोपित किया गया है;3. क्या यह बात सही है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, किशनगंज द्वारा उक्त 3 करोड़ 80 लाख के दंड की राशि को वेतन भुगतान मद में व्यय दिखाकर उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय पटना को समर्पित कर दिया गया है;4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार संबंधित दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ; तो कब तक, नहीं तो क्यों?