क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि सक्षमता पास पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण विभागीय निर्देश के आलोक में गृह अनुमंडल को छोड़कर दस अनुमंडल में करने का प्रावधान किया गया है जबकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में उपरोक्त शिक्षकों का जिला आवंटन एवं काउंसलिंग भी हो चुका है; 2 क्या यह बात सही है कि सक्षमता पास शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण मैरिट के आधार पर BSEB द्वारा आवंटित जिला में ही होना था और 2020 शिक्षक नियोजन नियमावली में भी शिक्षकों के लिए म्युचुअल स्थानांतरण का प्रावधान था जिसकी घोषणा सरकार कर चुकी है; 3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सक्षमता पास पुरुष शिक्षकों का पदस्थापन एवं स्थानांतरण मैरिट के आधार पर आवंटित जिला में जहां काउंसिलिंग जो चुकी है वहां करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?