क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य विद्यालय लिपिक/विद्यालय परिचारी संवर्ग नियमावली, 2005 के तहत 6,421 विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा बनाई गई नियमावली के अनुसार की गई है;(2) क्या यह बात सही है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियुक्त कर्मी नियमित वेतनमान के पात्र हैं तथा विभाग द्वारा उनका PRAN भी जेनरेट किया गया है, इसके बावजूद शिक्षा विभाग की अधिसूचना सं. 178/179, दिनांक 11.02.2026 द्वारा उन्हें नियमित वेतनमान के स्थान पर क्रमशः ₹16,500 एवं ₹15,200 का नियत वेतन दिया जा रहा है;3.यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय लिपिकों एवं परिचारियों को अनुच्छेद 309 के अनुरूप नियमित वेतनमान (ग्रेड पे ₹1800/₹1900 अथवा समकक्ष वेतन स्तर) का लाभ प्रदान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?