क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-1. क्या यह बात सही है कि बिहार भू-हदबंदी अधिनियम के तहत जिला गजट दिनांक 06 जुलाई 1997 के आलोक में सरकार द्वारा अर्जित की गयी बक्सर जिले के मौजा भोजपुर कदीम, थाना संख्या- 154 के खाता संख्या- 365 रकबा 65.95 एकड़ की भूमि में 28 वर्ष बाद भी लगभग 24.85 एकड़ की जमाबंदी महराजा कमल सिंह एवं 31.83 एकड़ की जमाबंदी महाराज कुमार रणविजय प्रसाद सिंह के नाम पर दर्ज है ?2. क्या यह बात भी सही है कि उक्त अर्जित की गयी भूमि / की जमाबंदी रद्द नहीं होने के कारण डुमराँव महाराज परिवार के द्वारा विभिन्न भू-स्वामियों को विक्री कर दी गयी है,3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भू-हदबंदी के तहत सरकार द्वारा अर्जित भूमि की जमाबंदी डुमराँव महाराज परिवार के नाम से रद्द नहीं करने वाले अधिकारी बक्सर पर कार्रवाई करने तथा डुमराँव महाराज परिवार द्वारा बिक्री किये गये भूमि के क्रेताओं का निबंधन रद्द कर दखल-कब्जे से मुक्त कराने का विचार रखती है, हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?