क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह बात सही है कि निदेशक (प्रशासन) के पत्रांक - 04/वि०-16-43/2023/1515 दिनांक 23/08/2023 के आलोक में विद्यालयों की साफ-सफाई एवं रात्री सुरक्षा प्रहरी उपलब्ध कराने हेतु सूचीबद्ध एजेंसियों के बजाय जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर द्वारा गैर सूचीबद्ध एजेंसी 'रूद्र सागर सेवा संस्थान' तथा 'RS Enterprises' को संबद्ध किया गया है तथा अवैध तरीके से राशि का भुगतान भी किया गया है ;2. क्या यह बात सही है कि जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक 234 दिनांक 13/08/2004 के आलोक में साफ-सफाई हेतु सम्बद्ध एजेंसी ‘First Idea’ को कार्य में स्पष्ट अनियमितता के बावजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा राशि का भुगतान कर दिया गया है;3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गैर सूचीबद्ध एजेंसियों को कार्यमुक्त कर राशि वसूल करने तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर पर उचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?