क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि : -1.क्या यह बात सही है कि वीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पत्रांक 1082/Estab/2024 दिनांक- 23/11/2024 के आलोक में आउटसोर्सिंग एजेंसी 'सिक्स्थ सेन्स सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट सलूशन प्राइवेट लिमिटेड' को विभिन्न कार्यों हेतु विभिन्न पदों पर बहाल संविदा कर्मचारियों को बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दर पर अनुबंध के अनुसार मानदेय भुगतान का निर्देश दिया गया है, परन्तु आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय से बहुत कम भुगतान दिया जा रहा है ;2. क्या यह बात सही है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित अनुबंध की अवहेलना करते हुए कर्मचारियों को उनके बैंक खातों में कम मानदेय का भुगतान किया जा रहा है तथा उन्हें ESIC व EPF का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है;3 . यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुबंध की अवहेलना के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी का कार्य अनुबंध रद्द करते हुए कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय का भुगतान कराने तथा अन्य लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?