क्या मंत्री , गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि खान एवं भूतत्व विभाग के पत्रांक-2830, दिनांक-16.07.2024 के आलोक में साधारण मिट्टी के गैर वाणिज्यिक उपयोग के लिये रॉयल्टी उगाही नहीं की जायेगी, के विरूद्ध ( पटना जिलान्तर्गत मनेर थाना कांड संख्या-597/2024 में ट्रेक्टर संख्या-बीआर3एचजीए-8428, बीआर-01जीएल-2269 एवं बीआर-01जीएम-3683 पर ए0एस0आई0 श्री विनय कुमार राय, श्री जय प्रकाश यादव-सिपाही संख्या-7749 एवं श्री अभिषेक कुमार, सिपाही संख्या-4983 द्वारा बालू ढुलाई का झुठा मुकदमा दर्ज किया गया था;2. क्या यह बात सही है कि खंड-1 में वर्णित ट्रैकटरों संख्या पर जिला खनन कार्यालय पटना के पत्रांक-2969, 2970 एवं 2971, दिनांक-27.09.2024 के द्वारा जांच की रिपोर्ट में पुलिस प्रशासन द्वारा लगाये गये आरोप को गलत साबित कर दिया गया है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कबतक झूठा मुकदमा दर्ज करने वाले दोषी पुलिस प्रशासन के विरूद्ध, कौन सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?