क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम डिग्री धारी (आरबीएसके) के डिप्लोमा फार्मासिस्ट को बिहार सरकार के नई नियमावली 2024 में शामिल किया गया, परंतु फार्मासिस्ट (डिग्री धारियों) को इस नियमावली से बाहर रखा गया जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2024 में बिहार में फार्मासिस्ट के 2473 पदों पर हुई बहाली जिसमें 1601 पद खाली रह गये, जबकि पूर्व से (2015) आरबीएसके के 181 डिग्रीधारी फार्मासिस्ट (बी फार्मा) राज्य सरकार में संविदा पर कार्यरत हैं। यदि हाँ तो आरबीएसके के वर्ष 2015 से संविदा पर कार्यरत 181 डिग्रीधारी फार्मासिस्ट को समायोजन कर नियुक्ति नहीं किये जाने का क्या औचित्य है ?