क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि बिहार के कारा अधीक्षकों के पदस्थापन में वरीयता को नजर अंदाज किया जाता है;2. क्या यह बात सही है कि वरीय जेल अधीक्षकोंको मण्डल एवं उप काराओं और कनीय अधीक्षकों को केन्द्रीय काराओं में पदस्थापन से जेल प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे काराओं में अप्रिय घटना होने कि संभावना प्रबल रहती है;यदि उपर्युक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बिहार की कराओं में अधीक्षकों के पदस्थापन में वरीयता के नियम का अनुपालन सुनिश्चित कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?