क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—1.क्या यह बात सही है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के विज्ञापन संख्या- 02/2019 द्वारा 202 स्नातक स्तरीय उर्दू अनुवादकों की बहाली में लिखित परीक्षा और परिणाम जारी होने के बाद आयोग द्वारा पुराने NCL और EWS प्रमाणपत्र की माँग करते हुए कई अभ्यर्थियों को चयन से वंचित कर दिया गया;2. क्या यह बात सही है कि इसी आयोग ने सहायक उर्दू अनुवादक (विज्ञापन संख्या 01/2019) और प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में अद्यतन NCL और EWS प्रमाणपत्र को स्वीकार किया था एवं सिपाही भर्ती परीक्षा- 2024 में भी अद्यतन NCL और EWS प्रमाणपत्र स्वीकार किया गया था;3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उर्दू अनुवादकों की बहाली में अद्यतन NCL और EWS प्रमाणपत्र स्वीकार करते हुए परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का विचार रखती है; हाँ तो कबतक, नहीं, तो क्यों?