क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-5646 दिनांक-14.06.2006 द्वारा निर्गत अधिसूचना द्वारा प्राख्यापित नियमावली की कंडिका 6 के अनुसार सचिवालय/संलग्न कार्यालय/बिहार विधान सभा में आशुलिपिक के पद पर नियुक्ति की जाती है, परन्तु सचिवालय/संलग्न कार्यालय में निजी सहायक के 249 पद रिक्त रहने के बावजूद आशुलिपिक के पद पर 5 वर्ष की सेवा उपरान्त भी निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति नहीं दी गयी है;2. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कब तक सचिवालय/संलग्न कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिक को प्रोन्नति देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?