क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह सही है कि सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 25(1) के तहत राज्य सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर उसकी एक प्रति सरकार को प्रस्तुत करता है;2. क्या यह सही है कि RTI अधिनियम की धारा 25(2) के तहत प्रत्येक विभाग द्वारा प्रतिवर्ष एक रिपोर्ट तैयार कर राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराई जाती है;3. क्या यह सही है कि सरकार RTI अधिनियम की धारा 25(4) के तहत राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति प्रतिवर्ष विधायिका को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है;4. यदि उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पिछले पाँच वर्षों की विभागवार रिपोर्ट एवं आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को सार्वजनिक करने तथा उसकी एक प्रति उपलब्ध कराने का विचार रखती है? नहीं, तो क्यों?