क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—क्या यह बात सही है कि बिहार यूनिवर्सिटी एक्ट, 1976 तथा राज्यपाल सचिवालय के पत्रांक- BSU(Statutes)-14/2023-647/GS(I), दिनांक 03.05.2024 द्वारा आदेशित नियमावली की कंडिका 3.2.6 का उल्लंघन करते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में मालती धारी कॉलेज, नौबतपुर, बीडी कॉलेज, पटना, रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज, पटना समेत कई महाविद्यालयों में कनीय शिक्षकों को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया है, जबकि उन कॉलेजों में नियमानुसार इस पद हेतु योग्य शिक्षक मौजूद हैं; यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त सभी महाविद्यालयों में नियमानुसार योग्य शिक्षकों को प्रभारी प्राचार्य बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?