हिंदी समाचार पत्र में दिनांक 24 दिसम्बर 2024 के अंक में प्रकाशित खबर के शीर्षक "राज्य के 4915 स्कूलो की मान्यता रद्द" के आलोक में क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-(1) क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मानदंडो को पूरा नहीं करने वाले सूबे के उक्त 4915 निजी स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के शिक्षा विभाग को दिया गया है;(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के 4915 स्कूलों को आरटीई अधिनियम लागू होने की तिथि से भू–डायस प्लस पर पंजीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने के बाद 3 वर्षों तक आर० टी० ई० अधिनियम के तहत सभी मानदंडों को पूरा नहीं किया गया है;(3) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षा मंत्रालय के उक्त आदेश को अनुपालन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?