क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के निजी स्कुलों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (R.T.E) के तहत अलाभकारी समुह और कमजोर वर्ग के 10-10 बच्चों का नामांकन प्रत्येक वर्ष कक्षा 01 में लेना अनिवार्य है;(2) क्या यह बात सही है कि डी०पी०एस०, पटना एवं डॉ० डी० वाई० पाटिल इंटरनेशनल स्कूल सहित पूरे राज्य के निजी विद्यालय द्वारा कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन R.T.E के तहत नहीं लिया जा रहा है तथा उस स्थान पर सामान्य बच्चों का नामांकन लिया जा रहा है, जिससे गरीब-गुरबा बच्चे उक्त विद्यालयों में पठन-पाठन से वंचित हैं;(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार R.T.E के तहत नामांकन नहीं लेने एवं सैंडी (Sandi) पोर्टल पर पर साक्षा नहीं करने वाले निजी विद्यालय संचालक पर कौन सी कार्रवाई करना चाहती है, नहीं तो क्यों ?