क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें कि:1. क्या यह बात सही है कि जिला दंडाधिकारी सह समाहर्ता, बक्सर के ज्ञापांक 570/बक्सर, राजस्व दिनांक 17/07/2004 के आलोक में त्रुटिपूर्ण सम्पुष्ट चकबंदी के कारण में मौजा मसर्हियाँ, थाना संख्या- 319 के एक चौथाई भाग पर ही चक के अनुसार रैयत को दखल दहानी है जिसे निदेशक चकबंदी, आरा द्वारा सम्पुष्ट चक रद्द कराने की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है, यदि हाँ तो इसका क्या औचित्य है ?