क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि बक्सर जिले के विभिन्न थानों में शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों के नीलामी प्रक्रिया की निर्धारित समय सीमा तीन महीने में पूरा नहीं किया जा रहा है ;2. क्या यह बात भी सही है कि उक्त जब्त वाहनों को कबाड़ से भी कम कीमत (बाइक की नीलामी 2000 रुपये तथा कार की नीलामी 25000 रुपये) पर नीलम किया गया है, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान हुआ है ?3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शराबबंदी कानून के तहत जब्त वाहनों को कबाड़ से कम कीमत पर नीलामी पर रोक लगाने तथा नीलामी प्रक्रिया में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ? हाँ , तो कब तक, नहीं तो क्यों ?