क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- क्या यह बात सही है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पत्रांक- 1675, दिनांक 12.02.2002 में उल्लेख है कि "दयानन्द विद्यालय मीठापुर, पटना के प्रबंध समिति में वर्तमान समय में दान देकर दानदाता प्रबंध समिति के सदस्य नहीं हो सकते हैं" के नियम विरूद्ध जिला कार्यक्रम पदा० (स्थापना) पटना के पत्रांक 2119, दिनांक 27.02.2025 के द्वारा निर्गत पत्र के आलाक में वरीय / योग्य शिक्षक को प्रधानाध्यापक के पद पर पदस्थापित करने के आदेश को नजरअंजाद कर कनीय शिक्षक श्री मनीष कुमार को विद्यालय का प्रधानाध्यापक बनाने का औचित्य क्या है?