क्या मंत्री,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वर्ष के जनवरी एवं जुलाई माह में आयोजित करने का प्रावधान है;क्या यह बात सही है कि 17 वी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान सिर्फ तीन बैठके आयोजित की गयी है जबकि इस एक्ट के अनुसार 10 बैठके होने का प्रावधान है;3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत खण्ड- 2 में उल्लेखित बैठकों के आयोजित नहीं होने का क्या औचित्य है ?