क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग के सकल्प संख्या- 12534 दिनाक-17.09.2018 तथा संकल्प संख्या 1003 दिनांक- 21.01.2021 के द्वारा संविदा कर्मियों की सेवा निवृति की आयु सीमा 60 वर्ष, मानदेय वृद्धि, EPF की सुविधा, अनुमान्य अवकाश यथा आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश. पितृत्व अवकाश, अवैतिनिक अवकाश देने के प्रावधान रहने के बावजूद पंचायती राज विभाग के लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक को निर्गत ये सुविधायें नहीं दी जा रही है, यदि हाँ, तो सरकार प्रावधानित लाभ पंचायती राज विभाग के लेखापाल सह आई०टी० सहायक को कबतक देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?