क्या मंत्री ,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि :- 1. क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज अंचल के मौजा-भदेश्वर के खाता संख्या-470 , खेसरा-219 के 24 डिसमिल जमीन से 07 डिसमिल जमीन वर्ष 2011 में फारबिसगंज से जोगबनी NH57A के लिए अधिग्रहण कर भुगतान कर दिया गया एवं शेष भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक भू-अर्जन विभाग द्वारा लगा दिया गया है ,2. क्या यह बात सही है कि वर्णित भूमि के अलावे वर्ष 2011 में फारबिसगंज से जोगबनी NH57A के लिए अधिग्रहित सभी भूमि के शेष भाग पर भू-अर्जन विभाग द्वारा रोक लगा दिया गया है जिसके कारण भू-धारक जरूरत पड़ने पर भी भूमि का क्रय-विक्रय नहीं कर पा रहे है,3. यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक फारबिसगंज अंचल के वर्ष 2011 में फारबिसगंज से जोगबनी NH57A के लिए अधिग्रहित भूमि के अलावे शेष बचे भाग पर भू-अर्जन विभाग द्वारा लगे रोक को हटाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?