क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने का कृपा करेंगे किः-1.क्या यह बात सही है कि बिजली उपभेक्ताओं की समस्या के समाधान हेतु वर्ष 2014 एवं 2019 में वन टाइम सेटलमेंट प्रावधान के तहत लाभ दिया गया था;2. क्या यह बात सही हैं कि पश्चिम चम्पारण जिला के बिजली उपभोक्ताओं के विधुत संबंधित कानूनी मसलों का निष्पादन दूसरे जिला मुजफ्फरपुर कोर्ट द्वारा किया जाता है जिसकी दूरी 150 कि.मी. होने से विधुत उपभोक्तओं को काफी कठिनाई होती है,3. यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में प. चम्पारण जिले की विधुत समस्याओं का निष्पादन बेतिया कोर्ट में करने के साथ ही उपभोक्ताओं की बिलिंग संबंधी समस्याओं के सामधान के लिए ओ०टी०एस० व्यवस्था लाने का विचार रखती है हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों?