क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने कह कृपा करेंगे किः-1.क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य के ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युतीय स्पर्शाघात से हुई मृत्यु के उपरांत विभाग, पीड़ित परिवार को चार लाख रूपये सहायता राशि प्रदान करती है;2.क्या यह बात सही है कि यह राशि घर के अन्दर या घर के बाहर विद्युतीय स्पर्शाघात होने पर मृतक के परिवार को विभाग द्वारा कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की जाती है;3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार घर के अन्दर या बाहर विद्युतीय स्पर्शाघात से मृतक पीड़ित परिवार को चार लाख रूपये देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?