क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि रैयती भूमि से निजी कार्य/घरेलु कार्य हेतु मिट्टी काटने पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नही है;2. क्या यह बात सही है कि पूर्णिया जिला अंतर्गत अमोरे प्रखण्ड के मौजा-पैठान टोली, थाना न0-155, खाता न0-165, खेसरा न0-751, 757 से रैयत श्री आरिफ अपने निज भूमि से घरेलू कार्य हेतु मिट्टी काट रहा था फिर भी विभाग द्वारा उनका ट्रैक्टर जिसका न0-BR-11L-8801 को जब्त कर अमौर थाने में 07 दिन से रखा गया है ;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रैय्यतो को प्रताड़ित करने वाले अधिकारीयों/कर्मीयों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाॅ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?