क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—1. क्या यह बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 8288 of 2024 के आदेश में पटना जिलांतर्गत 18 दलपतियों को पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया जिसके लिए 90 दिनों का समय सीमा तय की गई थी, इसके बावजूद अभी तक उक्त 18 दलपतियों को पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्त नहीं किया गया है, यदि हां, तो सरकार कबतक पटना जिला के उक्त 18 दलपतियों को पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर नियुक्त करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?