क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने कि कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि राज्य में घरेलू विधुतीय स्पर्शाघात में मृतक के परिवार को सरकारी स्तर से प्राप्त होने वाली सहायता राशि नहीं दी जाती है;2. क्या यह बात सही है कि ग्रीड में लाईनमैन एवं अन्य कर्मियों की कमी के कारण घर के लोग ही स्वयं इस कार्य को करने के दरम्यान विधुतीय स्पर्शाघात से मृत्यु हो जाती है;3.यदि उपर्युक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार किसी भी तरह के विधुतीय स्पर्शाघात में मृत्यु होने पर परिवार के आश्रितों को चार लाख रूपया की सहायता राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?