क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवासीय भवन से सटे बिजली के तार-पोल रहने से हमेशा दुघर्टना का भय बना रहता है,2. क्या यह बात सही है कि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा भवन से सटे तार-पोल को हटाने संबंधी आवेदन समर्पित करने पर सहायक अभियंता कार्यालय में निर्धारित राशि जमा करायी जाती है,3. क्या यह बात सही है कि राशि नहीं जमा करने वाले गरीब परिवार को अपने आवासीय भवन के उपर या सटे विद्युत प्रवाह होने से भय के वातावरण में रहने को विवश है,4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त कार्य हेतु राशि जमा करने की बाध्यता समाप्त कर भवन से सटे तार-पोल को हटाने का विचार रखती है,नहीं तो क्यों ?