क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1.क्या यह बात सही है कि विभागीय आदेश सं0 4206, दिनांक 22-11-25 द्वारा प्रारंभिक विद्यालय के सहायक शिक्षक (मरणशील सम्वर्ग) को सभी कोटि के शिक्षकों से वरीय माना गया हैं, एवं अधिसूचना सं0 441 दिनांक 21-03-18 के तहत मरणशील सम्वर्ग के शिक्षकों की प्रोन्नति स्नातक शिक्षक के पद पर होती है;2.क्या यह बात सही है कि प्रा0शि0 के पत्रांक 4548, दिनांक 22-12-25 में इन वरीय शिक्षकों को प्रोन्नति से स्नातक शिक्षक की जगह प्रधान शिक्षक बनने का जिक्र कर कम वेतनमान वाले प्रधान-शिक्षक के अधीन कार्य करने को विवश कर दिया गया है ;3.यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वरीय शिक्षकों के पदस्थापना वाले विद्यालयों से प्रधान-शिक्षक को स्थानांतरित कर उन्हें विद्यालय प्रभारी बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?