क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि निदेशक, प्रशासन के ज्ञापांक-3039 दिनांक 18.12.2024 द्वारा कुछ शिक्षकों को यह कहते हुए अवर शिक्षा सेवा का लाभ नहीं दिया गया कि वे अवर शिक्षा सेवा का भाग नहीं हैं, जबकि पूर्व में विभागीय ज्ञापांक-1030 (29.09.2011), 1605 (29.10.2018) एवं 911 (05.07.2021) द्वारा शिक्षकों को अवर शिक्षा सेवा में प्रोन्नति दी जा चुकी है तथा ज्ञापांक-1661 दिनांक 08.12.2022 द्वारा 226 शिक्षकों का संविलियन भी किया गया है; यदि हाँ तो सरकार प्रोन्नति से वंचित लगभग 35-40 वर्षों से कार्यरत 104 शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से बिहार शिक्षा सेवा में संविलियन कर लाभान्वित कराना चाहती है नहीं तो क्यों ?