क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि राज्य में स्कूली बसों, वैनों तथा विद्यालयों द्वारा ठेके पर लगाए गए वाहनों में ओवरलोडिंग, फिटनेस प्रमाण-पत्र के बिना संचालन, अप्रशिक्षित/अमान्य लाइसेंस वाले चालक, गति नियंत्रण, CCTV/GPS, अग्निशमन यंत्र एवं आपातकालीन निकास जैसे अनिवार्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से बच्चों का जीवन खतरे में है;2. क्या यह बात सही है कि उक्त मामलों में जुर्माना, परमिट निरस्तीकरण, वाहन जब्ती अथवा विद्यालय/ठेकेदार पर दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है ;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं , तो सरकार बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मानकों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?