क्या मंत्री,राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1-क्या यह बात सही है कि राज्य में अंचल कार्यालयों में भूमि विवाद,दाखिल-खारिज, नामांतरण, जमाबंदी, सीमांकन एवं अन्य राजस्व मामलों के निष्पादन हेतु बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समय-सीमा निर्धारित है, जबकि इन्हीं मामलों की अपील,पुनरीक्षण एवं अन्य भूमि संबंधी वादों के निष्पादन हेतु DCLR, ADM तथा अन्य राजस्व प्राधिकारियों के स्तर पर कोई वैधानिक समय-सीमा निर्धारित नहीं है, जिस कारण हजारों भूमि संबंधी अपील एवं पुनरीक्षण मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं, जिससे भूमि विवाद, मुकदमेबाजी, भ्रष्टाचार तथा आम नागरिकों की आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयाँ लगातार बढ़ रही है, यदि हाँ तो सरकार कबतक DCLR, ADM एवं अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा भूमि संबंधी वादों के समयबद्ध निष्पादन हेतु वैधानिक समय-सीमा निर्धारित कर उसकी निगरानी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?