क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1.क्या यह बात सही है, कि बिहार राज्य प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली-2024 के अंतर्गत नवनियुक्त प्रधान शिक्षकों का वेतनमान 30,500 रुपये प्रति माह (अराजपत्रित) प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 2003 एवं 2006 बैच के नियोजित और विशिष्ट शिक्षकों से प्रति माह अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं;2.क्या यह बात सही है, कि नियोजित से पदोन्नति पाकर विद्यालय अध्यापक बने 2003 एवं 2006 बैच के शिक्षकों का जनवरी 2021 से 2026 के बीच मूल वेतन में 35 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है, जबकि प्रधान शिक्षक नियमावली-2024 के अधीन बहाल किए गए प्रधान शिक्षकों के वेतन में अबतक कोई वृद्धि नही की गई है ;3.यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रधान शिक्षकों के वेतन वृद्धि का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?