क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- 1.क्या यह बात सही है कि उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार गजट (असाधारण अंक) में प्रकाशित संख्या – 973 , दिनांक – 30/11/2021 के बिंदु 7(iii) में यह प्रकाशित किया गया है कि यदि किसी शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष का मूल वेतन अपने से कनीय शिक्षक/ पुस्तकालयाध्यक्ष से कम निर्धारित हो, तो उनका मूल वेतन कनीय शिक्षक के मूल वेतन के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा परन्तु पटना एवं कुछ अन्य जिलों में अभी तक सेवा-पूर्व प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों की वेतन – विसंगति दूर नहीं किया गया है यदि हाँ तो सरकार कबतक उक्त शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करने का विचार रखती है नहीं तो क्यों?