क्या मंत्री,आपदा प्रबंधन विभाग,यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- 1.क्या यह बात सही है कि विभाग के पत्रांक-6304,दिनांक 31.12.2022 के क्रमांक-6(1) में जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारियों को यह निर्देशित है कि अगलगी से पशुओं को जलने पर मौत की स्थिति में पशुपालक को सहायता राशि तभी दिया जायेगा जब पशु नामित अधिकारियों के पास पंजीकृत हो, जबकि राज्यभर में न तो सभी पशु पंजीकृत किये गये हैं न ही पंजीकरण की प्रक्रिया नियमित जारी है ताकि किसान नवजन्मे पशुओं का नियमित पंजीकरण करा सकें; 2.क्या यह बात सही है कि उक्त पत्र के आलोक में जहानाबाद जिला के घोसी अंचल अन्तर्गत ग्राम-सुजातपुर निवासी नन्दलाल यादव, पिता-स्व० देवरारण यादव को दिनांक 24.04.24 को आग लगने से पशु जलने के उपरांत दिनांक 25.04.2024 को दिए आवेदन के पश्चात आज तक मुआवजा की राशि नहीं मिली; यदि हाँ तो सरकार कबतक नन्दलाल यादव या इस तरह के अन्य पशुपालकों की लंबित सहायता राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है, नही तो क्यो ?