क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक-सह-अपर सचिव, शिक्षा विभाग के पत्रांक -448 दिनांक 5.3.1988 एवं विभागीय पत्रांक- 28 दिनांक 28.7.93 के कंडिका 13(2) के द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षकों सहित राज्य के अन्य कर्मी को नियुक्ति तिथि से नियमित 10 वर्षों की सेवा उपरांत प्रथम वित्तीय उन्नयन देने का प्रावधान है; यदि हाँ तो सरकार संयुक्त निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक 45 दिनांक 7.1.25 के निर्देश के आलोक में श्री रामजी प्रसाद मध्य विद्यालय करमलीचक पटना सहित अन्य शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से 10 वर्षों की नियमित सेवा उपरांत प्रथम वित्तीय उन्नयन का आदेश कब तक देना चाहती है, नहीं तो क्यों?