क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि बिहार के सभी अंचलों में प्रत्येक पांच पंचायत पर एक अमीन की नियुक्ति की गई है जिसमें नियमित अमीन 1767 एवं संविदा अमीन की संख्या-312 है;2. क्या यह बात सही है कि वर्ष-2023 से कार्यरत नियमि अमीन का मासिक भुगतान 33 हजार रू0 किया गया है, जबकि वर्ष 2012 से कार्यरत संविदा अमीन का मासिक भुगतान 22 हजार रू0 है, तथा इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायलय द्वारा 6एल0पी0(सी0)5580/2024 एवं माननीय उच्च न्यायलय पटना द्वारा सी0डब्लु0जे0सी0 संख्या-19405/2024 को लागू करते हुए उच्च न्यायलय पटना द्वारा एल0पी0ए0 संख्या-483/2022 में समान काम समान वेतन देने का आदेश पारित है,3.यदि उपर्युक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार संविदा अमीन को समान काम समान वेतन देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?