क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में गृहरक्षकों के संबंध में सीडब्ल्यूजेसीनं0 11208/10, एलपीए नं0 313/2017 सर्वोच्च न्यायालय, नयी दिल्ली में दायर एसएलपी नं0 21841/2018 में दिए गए न्याय निर्णय “समान काम का समान वेतन” के आलोक में राज्य के गृहरक्षकों को आरक्षी पद के सामान मूल वेतन 21,700/-एवं मात्र 7 प्रतिशत महांगाई भत्ता के साथ गृह विभाग के पत्रांक-9989 दिनांक-06.11.2018 को 774/-रू० प्रतिदिन के हिसाब से लागू किया गया है, जबकि आरक्षी को 50 % महंगाई भत्ता दिया जा रहा है| यदि हाँ तो सरकार राज्य सरकार के गृहरक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय, नयी दिल्ली के उपर्युक्त न्याय निर्णय “समान काम का समान वेतन” के आलोक में गृह पुलिस आरक्षीयों के समान वेतन कब तक देने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों?