क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1.क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-वि0को0/भी0के0एस0यू0/यूटीटीआई/34/11-389 दिनांक-02.02.2012 द्वारा संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में दिनांक-26.03.2008 तक विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों को अनुदान राशि देने हेतु निदेश प्राप्त है;2. क्या यह बात सही है कि संबद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालयों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधित अधिनियम-2015 के तहत दिनांक-19.04.2007 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए चयन समिति विश्वविद्यालय स्तर पर बना लिया गया है, जबकि 19.04.2007 के बाद एवं 26.03.2008 के पूर्व शासी निकाय द्वारा विधिवत नियुक्त एवं अद्यतन कार्यरत सहायक प्राध्यापकों को स्थायीकरण हेतु चयन समिति अबतक नहीं बनायी गई है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सहायक प्राध्यापकों को स्थायीकरण हेतु भूतलक्षी प्रभाव से चयन समिति बनाने का विचार रखती है, हॉं तो कबतक, नहीं तो क्यों ?