क्या मंत्री, परिवहन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सड़क खराब रहने के कारण वाहन दुर्घटना में मौत या घायल होने पर लोगों को मुआवजा मिलता है तथा मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत संबंधित विभाग पर जुर्माना भी किये जाने का प्रावधान है, परंतु आज तक एक भी विभाग पर सड़क खराब रहने के लिये जुर्माना नहीं किया गया है, जबकि राज्य में प्रत्येक महीने 800 मौतें सड़क दुर्घटनाओं में होती हैं, यदि हाँ तो सरकार उक्त कारण से हुई सड़क दुर्घटनाओं की जांच कराकर दोषियों पर कब तक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?