क्या मंत्री, शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि- क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग की अधिसूचना सं०-99, दिनांक-13.01.2015 की अधिसूचना की कंडिका-12 (2) के द्वारा बिहार राज्य अराजकीय प्रारंभिक संस्कृत / उच्च संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृति उम्र 62 वर्ष की गयी है; यदि हाँ तो सरकार कबतक संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों की भाँति राज्य के प्रारंभिक / उच्च विद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृति उम्र 62 वर्ष करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?