स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 07.01.2025 को प्रकाशित “परिसीमन नहीं होने से पंचायतों की आबादी में बडा अंतर” शीर्षक को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, पंचायती राज विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-1. क्या यह बात सही है कि राज्य में पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायतों की जनसंख्या यथासंभव 7000 (सात हजार) रखने का प्रावधान था ;2. क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2021-22 में बड़े पैमाने पर नये नगरपालिका क्षेत्रों का गठन एवं सीमा विस्तार के कारण ग्राम पंचायतों में जनसंख्या असंतुलन की स्थिति बन गयी है एवं नया परिसीमन नहीं होने के कारण ग्राम पंचायतों में वार्डों की संख्या में भिन्नता हो गयी है ;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार यथाशीघ्र परिसीमन कराकर उक्त विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?