क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-1. क्या यह बात सही है कि छपरा जिला के गौरा थाना कांड सं0-134/2024 को पुलिस आरोपियों से साठ-गाठ कर रफा-दफा कर दिया गया है;2. क्या यह बात सही है कि उक्त केस की सूचिका के द्वारा दिनांक-24.10.2024 को आरक्षी अधीक्षक, छपरा को शपथ पत्र के साथ आवेदन दी थी कि हमारे साथ शारीरिक शोषण किया गया है, थाना कुछ भी नहीं कर रहा है;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार आरक्षी उप महानिरीक्षक, सारण रेंज, छपरा से उक्त कांड का जाँच कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?