क्या मंत्री, शिक्षा विभाग] यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार] पटना की अधिसूचना सं॰-19300 दिनांक-13.10.2023 द्वारा राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का पदभार देने हेतु आदेश निर्गत है;2. क्या यह बात सही है कि बिहार के राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालयों में कार्यरत सहायक शिक्षकों एवं परिचारियों को प्रोन्नति क्रमशः प्रधानाध्यापक एवं लिपिक में किया गया; जबकि राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालयों में कार्यरत लिपिकों को इस प्रोन्नति से वंचित रखा गया है;3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार के उक्त अधिसूचना के लाभ से राजकीयकृत एवं परियोजना उच्च विद्यालयों में कार्यरत लिपिकों को प्रोन्नति से वंचित रखने का क्या औचित्य है ?