क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-1.क्या यह बात सही है कि सक्षमता-01 का परीक्षा में प्राथमिक शिक्षक (1-5) के लिए अंक पत्र और औपबंधिक नुियक्ति पत्र में अंकित शिक्षकों की विषयवार कोटि में भिन्नता के कारण ऐसे शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान देने से रोक लगाया गया है;2 क्या यह बात सही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, विज्ञप्ति सं०-PR60/2025 के अनुसार सक्षमता परीक्षा-03 में प्राथमिक शिक्षक (1-5) के लिए विषय कोड (सामान्य कोड-301, उर्दू शिक्षक-'302, बंगला शिक्षक-303) अधिसूचित किया गया है;3.यदि उपरोक्त खंडों के उतर स्वीकारात्मक है, तो सरकार द्वारा विशिष्ट शिक्षक बनने हेतु दो अलग-अलग प्रावधान बनाने का क्या औचित्य है साथ ही क्या सरकार सक्षमता-01 परीक्षा में उत्तीर्ण किये हुए सामान्य शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षकों का योगदान पर रोक हटाने हेतु विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?