क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेगें किः-1. क्या यह बात सही है कि शिक्षा विभाग के पत्रांक- 1623 ,दिनांक- 10.12.2018 द्वारा निर्गत ओदश के आलोक में प्राथमिक शिक्षकों के दिनांक- 01.10.2011 से स्नातक विज्ञान में प्रोन्नति एवं डेय तिथि से प्रधानान्ध्यापक के पद पर प्रोन्नति देना था, परन्तु निदेशालय के पत्रांक- 791, दिनांक- 14.09.2020 द्वारा उपर्युक्त आदेश के अनुपालन नहीं करने के कारण सम्बंधित पदाधिकारी एवं लिपिकों पर जवाबदेही भी तय किया गया ; यदि हाँ, तो विभागीय पत्रांक-1623, दिनांक-10.12.2018 का अनुपालन नहीं करने का औचित्य क्या है?