क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि राज्य में बिहार रेरा रेगुलेशन-2017 में 4 कठ्ठा से उपर की जमीन प्लॉटिंग कर खरीद बिक्री करने वाले व्यक्ति, प्रॉपटी डीलर या कंपनी को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संस्था/इकाई से नक्शा स्वीकृत कराकर रेरा मे निबंधन कराने हेतु अप्लाई किये जाने का प्रावधान है;2. क्या यह बात सही है कि बिहार बिल्डिंग बायलॉज़-2014 में शहरी क्षेत्रों मे नगर निकायों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों से नक्शा पास कराने का प्रावधान था, जिसमें संशोधन कर वर्ष 2023 में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नक्शा पास करने से वंचित कर दिया है, जिसके कारण राज्य में 6037 ग्रामीण क्षेत्र के मामले रेरा में निबंधित हेतु लंबित है;3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार बिहार बिल्डिंग बायलॉज़ मे संशोधन कर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पुनः पंचायतों/ किसी सक्षम पदाधिकारी को अधिकृत करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?