क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-1. क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिले के परिहार अंचल में समाहर्त्ता सीतामढ़ी द्वारा अचौक नीरक्षण करने के क्रम में परिहार अंचल में पंजिओं के संधारण, कैश बुक, अभिलेख संधारण, अभिलेख स्कैनिंग एवं उपस्थिति पंजी में अनियमितता पाया था, तथा अंचलाधिकारी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन समुचित ढंग से अंचल में नहीं किए जाने के कारण समाहर्त्ता सीतामढ़ी ने अपने पत्रांक 211 दिनांक 21.01.2025 द्वारा अंचलाधिकारी परिसर से कार्यो में अनिमियतता को लेकर स्पस्टीकरण की मांग की है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक नियम विरूद्ध कार्य करने वाले उक्त अंचलाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र ‘क' गठित कर विभागीय कार्रवाई करने एवं तत्काल वहाँ से उनका स्थानांनतरण करने का विचार रखती हैं, नही तो क्यों?