क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-1. क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा पैक्सों को धान की अधिप्राप्ति हेतु कैस क्रेडिट लोन देने का प्रावधान है, जिसके आलोक मेंनालन्दा जिला के नालन्दा केन्द्रीय सहकारी बैंक सहित राज्य के अन्य जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा पैक्सों को ऋण उपलब्ध कराया गया है,2. क्या यह बात सही हे कि सहकारिता विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प के अनुसार अगर जिला केन्द्रीय सहकारी बैकों द्वारा दिये गये उक्त ऋण की वसूली नहीं कर पाने पर सहकारी संस्थानों को दिये गये ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करती है,3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार नालन्दा जिला सहित राज्य के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंको द्वारा दिये गये ऋण की वसूली नही कर पाने की स्थिति में ऋण राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?